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Saturday, 19 January 2019

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निर्धारित रेट पर उर्बरक नहीं मिलने पर किसान करें शिकायत


आर पी पी न्यूज़ :ब्यूरो गोरखपुर -गोरखपुर । जिलाधिकारी के0 विजयेन्द्र पांडियन ने बताया  कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में यूरिया पर लगने वाले अतिरिक्त कर (एसीटीएन) को समाप्त करने के फलस्वरूप यूरिया उर्वरक के नई घटी हुई खुदरा बिक्री दरें 12 जनवरी से प्रभावी की गयी है। उन्होंने बताया है कि 12 जनवरी से यूरिया उर्वरक की प्रभावी खुदरा बिक्री दरे 45 किग्रा0/बोरी रू0 266.50 तथा 50 किग्रा0/बोरी रू0 295.00 निर्धारित की गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि कृषि सहकारिता व राजस्व विभाग के  कर्मचारियो के देखरेख में 12 जनवरी से घटी दरो पर यूरिया उर्वरक का वितरण कराया जा रहा है। उपरोक्तानुसार यूरिया की घटी हुई दर से किसानो को अवगत कराने के लिए जनपद के प्रत्येक सहकारी एग्रो व निजी उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर उपलब्ध उर्वरक स्टाक के साथ उर्वरको के अधिकतम खुदरा मूल्य विशेष कर यूरिया उर्वरक का अंकित बैनर चस्पा किया जायेगा। बैनर पर फार्म/समिति का नाम प्रोपाइटर का नाम, पता, मो0 न0 तथा जिला कृषि अधिकारी का मो0 न0 9415266880 उप कृषि निदेशक का मो0 न0 9450094999, एआर कोआपरेटिव का मो0 न0 9997544550 भी अंकित रहेगा इसके अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में कन्ट्रोलरूम भी स्थापित है जिसका नम्बर 0551-2204232 है।
जिलाधिकारी ने किसानों से कहा है कि वे अपना आधार कार्ड लेकर उर्वरक बिक्री केन्द्र पर उर्वरक क्रय करने के लिए जाये तथा उपरोक्तानुसार घटी हुई दर पर यूरिया उर्वरक क्रय करें साथ ही पी.ओ.एस. मशीन से निकली रसीद अवश्य लें। यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक धनराशि लेता है अथवा नही देता है या यूरिया के साथ कोई अन्य कम प्रचलित उर्वरक लेने के लिए बाध्य करता है तो तत्काल बैनर पर अंकित अधिकारी के मो0 न0 अथवा कन्ट्रोलरूम में फोन कर अवगत करा दें ताकि संबंधित विक्रेता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके।

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