
आर.पी.पी न्यूज़:(नई दिल्ली): अधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने अधार कार्ड की वैधता और अनिवार्यता को लेकर कहा है कि अधार कार्ड का डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित है अधार से समाज के निचले वर्ग के लोगो को सरकारी योजनाओ का लाभ मिला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सीकरी ने अधार पर फैसला पढ़ते हुए कहा की अधार आम नागरिक का अधिकार है इसे दुसरे पहचान से ना जोड़ा जाये अधार अपने आप में एक यूनिक आईडी है | अधार को फर्जी नहीं बनाया जा सकता इस लिए अधार कार्ड संविधानीक तरीके सही है और अधार कार्ड पर टिप्पड़ी करना गैर संविधानिक है |
जानिए कहाँ नही जरुरी है अधार कार्ड:
1. बच्चो के स्कूल में एडमिशन को लेकर अधार जरुरी नही: सुप्रीम कोर्ट
2. बैंक अकाउंट को अधार से लिंक करना जरुरी नही : सुप्रीम कोर्ट
3. नए मोबाइल सिम के लिए जरुरी नही है अधार: सुप्रीम कोर्ट
4. निट, युसीजी,सीबीएसई में अधार जरुरी नही: सुप्रीम कोर्ट
