| परसा खुर्द पोखरे पर छठ व्रती |
हाई कोर्ट के आदेशों को मुह चिढ़ाते हुए ये कारनामा प्रशासन द्वारा किया गया। माननीय कोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया। आदेश में लिखा है कि कब्रिस्तान के बगल पोखरे पर कोई भी परंपरागत ढंग से छठ पर्व मनाने की उल्लेख नही है और न ही जिला प्रशासन ने छठ पर्व को लेकर कोई स्पष्टीकरण दिया है। उक्त कब्रस्तान के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने रिट पिटिशन संख्या51032/201के साफ कर दिया है राजस्व रिकार्ड में दर्ज सर्वजनिक पोखरा गाटा संख्या 162 व भीटा गाटा संख्या 161 ख पर परम्परागत रूप से छठ का पर्व मनाया जाना नही पाया जाता है,पूर्व जिला मजिस्ट्रेट वीरेंद्र कुमार सिंह अपने पत्रांक संख्या 3387 दिनांक 5 नवम्बर 2016 के माध्यम से इस आदेश पर अमल हेतु छठ मनाने हेतु याचिका दायर करने वालो को भी अवगत कराया जा चुका है, इस समय छठ से पूर्व 23 अक्टूबर को ग्राम सभा के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए उस पोखरे पर छठ न कराए जाने का अनुरोध किया था,परन्तु हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार पर जिला प्रसाशन ने पुलिस पी ऐसी बल तैनात कर अपनी निगरानी में सारा काम कराया,जिस से अल्पसंख्यक समुदाय में निराशा उतपन्न है। |
